भारत सरकार तथा भारतीय परिवहन निगम के द्वारा किसी भी वाहन को चलाने के लिए व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होता है क्योंकि यह उनकी ड्राइविंग की पात्रता और अनुभव को स्पष्ट करता है। देश में लगभग सभी वाहन चालकों के पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है।
ऐसे व्यक्ति जिनके ड्राइविंग लाइसेंस तो बने हैं परंतु कुछ ही दिनों में उनके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने वाली है तो ऐसे में उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा कर पुनः इसे प्रयोग कर सकते हैं।
बताते चलें कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की प्रक्रिया अब बहुत ही आसान हो चुकी है क्योंकि परिवहन निगम के द्वारा इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। अब वाहन चालक घर बैठी है अपने ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्युवल प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
Driving Licence Renewal Kaise Kare
कुछ वर्ष पहले ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए स्वयं की परमिशन नहीं थी अर्थात वाहन चालकों के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुनः सक्रिय करवाने हेतु परिवहन निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे और काफी समय भी खराब करना होता था।
परंतु अब इस समस्या के समाधान को खोजते हुए रिन्युवल प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है अब आप जिस भी राज्य के हैं इस राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर 30 दिनों के भीतर ही इसे रिन्यूअल करवाना काफी सुविधाजनक होगा।
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ ही समय में एक्सपायर होने वाला है तो आज हम इस आर्टिकल में आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने की पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं साथ में ही इससे जुड़ी अन्य लेटेस्ट डिटेल और शुल्क संबंध जानकारी भी देंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व
भारत सरकार तथा परिवहन निगम के द्वारा मान्य किए गए ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व इस प्रकार से हैं :-
- ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी दो पहिया या चार पहिया या फिर अन्य प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- सरकारी नियम अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता है।
- सभी राज्यों के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग मान्यता वाला ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य सभी मौजूद दस्तावेज होने पर आपके लिए किसी प्रकार का चालान टैक्स नहीं भरना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए शुल्क
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करना भी अनिवार्य होता है जिसके बाद ही यह पुनः रिन्यू हो पाता है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए शुल्क अवधि के अनुसार अलग-अलग होता है।
जो व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के भीतर ही रिन्यू के लिए अप्लाई कर देते हैं उनके लिए केवल ₹400 के साल का भुगतान करना होता है इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद रिन्यू करवाते हैं तो ₹1500 तक का शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करवाने से संबंधित अन्य बातों को भी जान लेना चाहिए जो इस प्रकार से हैं :-
- कानूनी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस 40 वर्ष तक की आयु के लिए होता है।
- 40 वर्ष के बाद व्यक्ति के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना अनिवार्य होता है।
- एक रिन्युवल प्रक्रिया से उनके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ा दी जाती है।
- इसके बाद उनके लिए आगे हार 5 वर्ष पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना जरूरी होता है।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाए वाहन चलाना कानूनी अपराध है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना जरुरी
ऐसे व्यक्ति जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि सीमा समाप्त हो चुकी है परंतु अभी तक उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्युवल नहीं करवाया है तो ऐसे में उन के लिए सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि अगर भी 1 वर्ष या उससे अधिक तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो उनके इस लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाने पर उनके लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके चलते उन्हें उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा इसके पश्चात ही काफी समय की खपत हो जाने के बाद ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो पाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कैसे करें?
ऑनलाइन घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें :-
- सबसे पहले डिवाइस में ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं वाला ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें।
- अब अगली ऑनलाइन विंडो खुलेगी यहां से रिन्युवल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना होगा।
- इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फॉर्म खुलेगा जिसमें पूरी जानकारी भरनी होगी।
- फॉर्म भर जाने के बाद आवेदक के डॉक्यूमेंट से अपलोड करने होंगे।
- आप अपनी समय सीमा के अनुसार फीस का भुगतान करना होगा।
- उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है।