सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत एक विस्तार रूप से विज्ञापन जारी किया जा चुका है जिसमें सरकार के द्वारा पेंशन स्कीम संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से राज्य के पात्र श्रमिकों को हर महीने मासिक पेंशन के तौर पर धनराशि प्रदान की जाएगी।
यह पेंशन स्कीम मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी वही मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों प्रदान किया जाएगा वहीं अगर किसी भी श्रमिक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो जाएगी तो फिर उसके बाद में संबंधित श्रमिकों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा और मासिक पेंशन के रूप में 3000 की राशि मिलेगी।
इस लेख में हम सरकार की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी लेकर हाजिर हुए जो आप सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों को बहुत उपयोगी होने वाली है। यदि आप सभी राजस्थान के स्थाई निवासी हैं और इस योजना से संबंधित पात्रता रखते हैं तो आपको योजना का लाभ मिल सकता है और आपको भी पेंशन अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त हो सकती है।
Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है और यह योजना आदेश जारी होने की संबंधित तिथि से ही लागू हो जाएगी। जिस किसी भी श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना होगा उन्हें योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा क्योंकि आवेदन फॉर्म भरने के बाद योजना का लाभ मिलना संभव हो सकता है।
इस योजना के लाभ के लिए राज्य बीमा एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान द्वारा कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसको पूरा करने के बाद ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा इसलिए सबसे पहले आपको इसकी पात्रता के बारे में जानना होगा जो आर्टिकल में आगे वर्णन की गई है। इसके अतिरिक्त इस योजना का आवेदन कैसे पूरा करना है यह भी आपको आर्टिकल में आगे बताया गया है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए पात्रता
इस योजना के लाभ के लिए आप सभी नागरिकों को निम्नलिखित पत्रताओं को पूरा करना होता है :-
- इस योजना के लिए राजस्थान के असंगठित श्रमिकों, पथ विक्रेताओं लोक कलाकारों को पात्र माना जाता है।
- इस योजना का आवेदन करने वाले की मासिक आय ₹15000 से कम होनी चाहिए।
- सभी आवेदकों के पास में स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए जिसमें डीबीटी एक्टिवेट होनी चाहिए।
- आवेदक के पास ई-श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या (UAN Number) होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले नागरिकों की आयु न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
- यदि आवेदक अन्य अंशदाई पेंशन योजना में शामिल है तो वह पात्र नहीं होगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभ
सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से राज्य के न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 45 वर्ष की आयु के मध्य के पात्र नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अनुष्ठान करना होगा।
इस योजना के अधीन प्रत्येक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले नागरिकों को सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन ₹3000 प्राप्त हो सकेंगे साथ ही अगर पति-पत्नी योजना में शामिल है और उनकी 60 वर्ष की आयु हो तो उनको ₹6000 की मासिक पेंशन मिल सकती है।
योजना के अंतर्गत पात्र अधिकारों को सरकार के द्वारा निर्धारित पेंशन फंड मैनेजर एवं राज्य पेंशन निधि द्वारा भुगतान की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो फिर संबंध कितना उसकी पत्नी या उसके परिवार को दिया जाएगा हालांकि यह लाभ केवल 50% तक ही सीमित रहेगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद योजना से संबंधित लिंक पर क्लिक करें आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक खाता, और ई-श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज करे।
- अब आपके समक्ष नया पेज खुलेगा जहां आप अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
- इसके बाद में आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने है।
- इसके बाद में आपको आवेदन फार्म जमा करना होगा यानी कि सबमिट करना होगा जिससे आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी।